। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है।
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया आ गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर ट्वीट किया है।
उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।’
SC जा सकती है UP सरकार
इस बीच चर्चा है कि यूपी सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक कर सकते हैं, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा। फिलहाल सरकार के रूख से लग रहा है कि वह मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है।