UP School Fees: देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बीच यूपी की योगी सरकार ने लाखों पैरंट्स को बड़ी राहत देते हुए आदेश जारी कर कहा कि इस साल शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए स्कूलों में फीस नहीं बढ़ेगी। इस साल भी सभी स्कूलों में 2019-20 वाली तय की गई स्ट्रक्चर के मुताबिक ही फीस ली जाएगी। कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमानी न करें, इस पर भी निगरानी रखी जाएगी।
UP School Fees: देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बीच यूपी की योगी सरकार (Yogi Government)ने लाखों पैरंट्स को बड़ी राहत देते हुए आदेश जारी कर कहा कि इस साल शैक्षिक सत्र 2022-23 (Academic Session 2022-23) के लिए स्कूलों में फीस नहीं बढ़ेगी। इस साल भी सभी स्कूलों में 2019-20 वाली तय की गई स्ट्रक्चर के मुताबिक ही फीस ली जाएगी। कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमानी न करें, इस पर भी निगरानी रखी जाएगी।
योगी सरकार (Yogi Government) ने महामारी की स्थिति के कारण 2022-23 के लिए सभी बोर्डों में स्कूल फीस में वृद्धि पर बैन लगा दिया है। सभी स्कूल 2019-20 सेशन के मुताबिक ही फीस लेंगे। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला (Additional Chief Secretary Secondary Education Aradhana Shukla) ने इस बारे में राज्य के सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि यह लगातार दूसरा साल है। जब सरकार ने स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगाई है।
2019-20 में लागू फीस ही ले सकेंगे
सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE) या यूपी बोर्ड (U.P Board) से संबद्ध राज्य के सभी स्कूलों को इस एकेडमिक सेशन में फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं होगी। स्कूल सिर्फ साल 2019-20 में लागू होने वाली फीस ले सकेंगे। आराधना शुक्ला (Aradhana Shukla) ने पत्र जारी कर निदेशक शिक्षा, सचिव, माध्यमिक शिक्षा और जिला विद्यालयों के निरीक्षकों आदि को भी इसकी जानकारी दी है। फीस बढ़ाकर आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल फीस में बढ़ोत्तरी के कारण होने वाली असुविधा से बचाने के लिए अभिभावकों के हित में यह फैसला लिया गया है।
सभी बोर्डों के प्राइवेट स्कूलों पर लागू
कोरोना की वजह से 2020-21 और 2021-22 में भी फीस बढ़ोतरी नहीं की गई थी। ऐसे में यह लगातार तीसरा साल है। जब प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। यह फैसला यूपी बोर्ड (U.P Board) , CBSE और CISCE समेत दूसरे सभी बोर्डों के प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। वहीं अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है, तो जिला शुल्क निर्धारण नियामक समिति से पैरेंट्स और छात्र इसकी शिकायत कर सकते हैं।