मुंबई (Mumbai) में समलैंगिक संबंध (Homosexual Relationship) बनाते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की उम्र 55 साल बताया जा रही है। यह घटना मुंबई (Mumbai) के कालबादेवी इलाके में घटी है। इस संबंध में एलटी मार्ग पुलिस (LT Marg Police) ने समलैंगिक साथी (Gay Partner) को गिरफ्तार कर लिया है।
मुंबई: मुंबई (Mumbai) में समलैंगिक संबंध (Homosexual Relationship) बनाते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की उम्र 55 साल बताया जा रही है। यह घटना मुंबई (Mumbai) के कालबादेवी इलाके में घटी है। इस संबंध में एलटी मार्ग पुलिस (LT Marg Police) ने समलैंगिक साथी (Gay Partner) को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि समलैंगिक सबंध (Homosexual Relationship) बनाते समय जब यह व्यक्ति बेहोश हो गया तो उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने न तो उसकी मदद की और न ही किसी को इस बारे में बताया। इसके बजाय यह आरोप लगाया गया है कि वह मृतक के दो मोबाइल फोन लेकर घटनास्थल से भाग गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
जानें क्या है मामला?
इस मामले में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की ओर से दी गई आगे की जानकारी के अनुसार, व्यक्ति कालबादेवी इलाके में एक घर में बेहोशी की हालत में पाया गया। इसलिए मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने उसे तुरंत जीटी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने व्यक्ति की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। शुरू में पुलिस को लगा कि यह अचानक हुई मौत हो सकती है। हालांकि, जांच के दौरान उन्हें पता चला कि इस व्यक्ति के दोनों मोबाइल फोन गायब थे। इससे पुलिस का संदेह बढ़ गया।
बोरीवली इलाके में मिली फोन की लोकेशन
मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने तकनीकी सहायता लेकर इस मोबाइल फोन की तलाश शुरू कर दी। तभी उन्हें जानकारी मिली कि यह मोबाइल फोन बोरीवली इलाके में है। पुलिस ने जांच के दौरान एक 34 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मृतक का मोबाइल फोन भी उसके पास से जब्त कर लिया गया है।
दोनों के बीच था समलैंगिक संबंध
जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय मृतक और 34 वर्षीय आरोपी की मुलाकात कालबादेवी में हुई थी। उनके बीच समलैंगिक संबंध (Homosexual Relationship) थे। 55 वर्षीय व्यक्ति समलैंगिक संबंध बनाते समय अचानक बेहोश हो गया। यह देखकर आरोपी डर गया। इसलिए उसने बिना किसी को बताए वहां से भागने का निर्णय लिया। उसने आरोपी के दो मोबाइल फोन छीन लिए और वहां से भाग गया।
पुलिस ने दर्ज किया केसइस मामले में एल.टी. मार्ग पुलिस (LT Marg Police) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 106(1) (Section 106(1) of the Indian Penal Code) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच अभी जारी है।