AIMIM candidate Tahir Hussain custody parole: दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद से AIMIM प्रत्याशी और दिल्ली दंगा आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी परोल दे दी। ताहिर हुसैन को कुल 6 दिन के लिए कस्टडी परोल मिली है। इस दौरान हुसैन को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाहर रहने ही अनुमति होगी। वहीं, AIMIM प्रत्याशी अपनी सुरक्षा पर होने वाले भारी खर्च का भुगतान खुद ही करना होगा।
AIMIM candidate Tahir Hussain custody parole: दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद से AIMIM प्रत्याशी और दिल्ली दंगा आरोपी ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी परोल दे दी। ताहिर हुसैन को कुल 6 दिन के लिए कस्टडी परोल मिली है। इस दौरान हुसैन को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाहर रहने ही अनुमति होगी। वहीं, AIMIM प्रत्याशी अपनी सुरक्षा पर होने वाले भारी खर्च का भुगतान खुद ही करना होगा।
दरअसल, साल 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) ने अंतरिम जमानत (Interim Bail) के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन पिछले सप्ताह 2 जजों की बेंच में इस पर सहमति नहीं बन पायी थी। जिसके बाद आज मंगलवार, 28 जनवरी को 3 जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मिश्रा की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई की शुरुआत में ही ताहिर के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने बेंच से कहा कि वह अंतरिम जमानत की मांग पर जोर नहीं देना चाहते, बल्कि वह कोर्ट की ओर से तय शर्तों पर कस्टडी परोल चाहते हैं।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General) एस वी राजू ने कस्टडी परोल का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह से गलत मिसाल बनेगी। जजों ने कहा कि ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) ने रिहाई के दौरान आने वाला पूरा खर्च उठाने की बात कही है। सभी शर्तें भी स्वीकार करने की बात कही है इसलिए, आप खर्च और शर्तों पर जवाब दीजिए।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General) ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ को देखते हुए सुरक्षा का ज्यादा प्रबंध करना होगा। जेल वैन और सरकारी गाड़ियों का भी खर्च होगा। इसमें हर दिन (24 घंटे) के लिए 4 लाख 14 हजार का खर्च आएगा। एस वी राजू ने शाम 6 बजे ताहिर को वापस जेल भेजने की भी मांग की। इस पर जजों ने कहा कि इससे खर्च आधा हो जाएगा।
ताहिर हुसैन के इन शर्तों पर मिली कस्टडी परोल
दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार के लिए AIMIM प्रत्याशी ताहिर हुसैन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाहर रहेंगे। उसके बाद उन्हें वापस जेल जाना होगा। इसके अलावा, ताहिर को अपनी सुरक्षा और सरकारी वाहन पर आने वाले खर्च के लिए रोजाना 2,07,428 (2 लाख 7 हजार 429) देने होंगे। उन्हें हर बार 2 दिन का एडवांस भुगतान करना होगा। वह एडवांस पेमेंट मिलने पर ही बाहर आ सकेंगे।
ताहिर चुनाव प्रचार के दौरान अपने केस को लेकर टिप्पणी नहीं करेंगे और न गवाहों से मिलेंगे। वह अपने परिचित उस्मान अहमद और क्राउन प्लाजा गेस्ट हाउस में रहेंगे। AIMIM प्रत्याशी पुलिस टीम के लिए भी व्यवस्था करेंगे। वहीं, अपने घर (E-7, मेन करावल नगर) नहीं जाएंगे।