मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकारी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका व संजय निषाद क धारा 482 की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार में मत्स्य पालन मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद (Sanjay Nishad) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गोरखपुर में रेलवे ट्रैक जाम करने के मामले में चल रहे आपराधिक केस को वापस लेने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका व संजय निषाद क धारा 482 की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है।
ये है पूरा मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 जून 2015 को आरपीएफ थाना गोरखपुर में दर्ज मामले में आरोप लगाया गया था कि संजय निषाद ने सैकड़ों कार्यकर्ताओ के साथ 7 जून 2015 को रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया।
अर्जी को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है
जिससे नाघर सहजनवा रेल ट्रैक का ट्रैफिक प्रभावित हुआ था। इस मामले में सरकार ने 7 अगस्त 2023 को केस वापस लेने का फैसला लिया था। अर्जी को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है जिससे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को बड़ी राहत मिली है।