सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Karnataka Deputy CM DK Shivakumar) को झटका दिया है। कोर्ट ने शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में जारी सीबीआई जांच (CBI Investigation) रोकने की मांग की थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Karnataka Deputy CM DK Shivakumar) को झटका दिया है। कोर्ट ने शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में जारी सीबीआई जांच (CBI Investigation) रोकने की मांग की थी। बताया गया है कि शिवकुमार ने मामले के भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जांच को खत्म करने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से उनकी याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के आदेश में हस्तक्षेप के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए शिवकुमार की याचिका को खारिज किया जाता है।