केंद्रीय सुरक्षा बलों (Central Security Forces) के सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का फ़ायदा मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court) ने ये आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार को कहा कि आठ हफ़्तों के भीतर इस संबंध में ज़रूरी निर्देश जारी करें। दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court) ने इस मामले में दाखिल 82 याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किया है।
नई दिल्ली। केंद्रीय सुरक्षा बलों (Central Security Forces) के सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का फ़ायदा मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court) ने ये आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार को कहा कि आठ हफ़्तों के भीतर इस संबंध में ज़रूरी निर्देश जारी करें। दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court) ने इस मामले में दाखिल 82 याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court) के इस फ़ैसले का फ़ायदा CRPF, BSF, CISF और ITBP समेत सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों के कार्मिकों को मिलेगा।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) की अधिसूचना में साफ़ कहा गया था कि वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के अलावा सभी के लिए 1 जनवरी 2004 से सरकारी नौकरी में भर्ती सभी लोगों पर लागू होगी। हालांकि बाद में कहा गया था कि सेना (आर्मी, नेवी और एयरफ़ोर्स) के कार्मिकों को ही पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme)का लाभ मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court) ने अपने आदेश में कहा कि देश की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बलों (Central Security Forces) की भूमिका की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और विभिन्न हाई कोर्ट ने कई फ़ैसलों में सराहना की है। सुरक्षा बलों (Security Forces) के प्रति सम्मान को देखते हुए कोर्ट और सरकार ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि कोई भी नीतिगत फ़ैसला उनके हितों के ख़िलाफ़ नॅ हो।