रेप केस (Rape Case) में सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से जमानत मिल गई है।
नई दिल्ली। रेप केस (Rape Case) में सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से जमानत मिल गई है। बता दें कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) ने उन्नाव में 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के तरफ रुख किया था।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मामले को 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी (आठ फरवरी) में शामिल होने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनके वकील ने बताया कि शादी की रस्में 18 जनवरी से शुरू होंगी।
कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) के अधिवक्ता ने कोर्ट को ये भी बताया था कि बेटी की शादी के लिए 18 जनवरी से शुरू हो रहे कार्यक्रम 8 फरवरी तक चलने हैं। कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) ने अपनी बेटी के विवाह के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से दो महीने की जमानत मांगी थी। कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की ओर से याचिका दायर कर रेप के मामले में दोषी करार देने वाले निचली अदालत के फैसले को भी चुनौती दी गई थी। सेंगर की ओर से निचली अदालत के 16 और 20 दिसंबर 2019 के फैसलों को भी रद्द करने की अपील की गई थी जिनमें उसे दोषी करार दिया गया था । आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।