नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप (Gender Stereotype) शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च (Gender Stereotype Combat Handbook Launched) की है। बता दें