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सॉफ्ट पॉर्न और एडल्ट कंटेंट दिखाने वाले 40 ऐप्स व साइट्स को केंद्र सरकार ने किया बैन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया निर्देश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने सॉफ्ट पॉर्न और एडल्ट कंटेंट दिखाने वाले 26 वेबसाइट्स और 14 ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला लिया है। इस लिस्ट में ऑल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स ऐप, देसीफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब जैसे ऐप्स शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिफिकेशन जारी करके इन वेबसाइट्स को बंद करने का निर्देश दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने सॉफ्ट पॉर्न और एडल्ट कंटेंट दिखाने वाले 26 वेबसाइट्स और 14 ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला लिया है। इस लिस्ट में ऑल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स ऐप, देसीफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब जैसे ऐप्स शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिफिकेशन जारी करके इन वेबसाइट्स को बंद करने का निर्देश दिया है।

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सूत्रों के मुताबिक, इन ओटीटी ऐप्स पर इरॉटिक वेब सीरीज के नाम पर एडल्ट कंटेंट बिना किसी मॉडरेशन के उपलब्ध कराई जा रही थी। इस पर मिली कई शिकायतों के आधार पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Information and Technology) ने ऐक्शन लिया है।

न कोई स्टोरीलाइन, थीम और सोशल मैसेज

सरकार का कहना है कि इन साइट्स और ऐप्स पर सेक्सुअल सीन्स और कई जगहों पर नग्नता दिखाई जाती थी। इन पर दिखाए जाने वाले कंटेंट में कोई स्टोरीलाइन, थीम या सोशल मैसेज भी नहीं होता था। ऐसे सीन्स सिर्फ व्यूरशिप के लिए दिखाए जाते थे। इस वजह से सरकार ने इन्हें बैन किया है।

कंपनियों को क्या दिया निर्देश?

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting)  ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इंटरनेट सर्विस देनी वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे भारत में 40 ऐसी ऐप्स-वेबसाइटों की सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित करें, जिन्हें प्रतिबंधित सामग्री होस्ट करने के लिए चिह्नित किया गया है।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आईटी ऐक्ट 2000 और इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी (इन्टर्मीडीएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत इन्टर्मीडीएरी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी है कि वे अवैध जानकारी को हटाएं या उसकी पहुंच को बंद करें।

इन ऐप्स पर लगा बैन

सरकार ने जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनके नाम हैं- कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकिज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप. मूडएक्स, नियॉनएक्स वीआईपी, फुगी, मोजफ्लिक्स और ट्राइफ्लिक्स।

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