दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को अपने पहले एक आदेश को वापस ले लिया है। जिसमें कोर्ट ने 29 हफ्ते की गर्भवती महिला (Pregnant Woman) को गर्भपात की इजाजत देने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी।
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को अपने पहले एक आदेश को वापस ले लिया है। जिसमें कोर्ट ने 29 हफ्ते की गर्भवती महिला (Pregnant Woman) को गर्भपात की इजाजत देने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी।