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Delhi News : सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार, कोर्ट ने जारी किया था गैर-जमानती वारंट

सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (Nizamuddin Railway Station) से गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non-bailable warrant)  जारी था। उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (Nizamuddin Railway Station) से गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non-bailable warrant)  जारी था। उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। दक्षिणी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त एके जैन (Joint Police Commissioner of Southern Range AK Jain) ने बताया कि उनके खिलाफ गैर- जमानती वारंट जारी हुआ था।

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सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन (Narmada Bachao Andolan) की नेता मेधा पाटकर (Medha Patkar)   को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार देर रात निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (Nizamuddin Railway Station) से गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ एक पुराने मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था। मेधा पाटकर (Medha Patkar) को आज साकेत कोर्ट (Saket Court) में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, यह गिरफ्तारी जमानती धाराओं के तहत हुई है। उन्हें कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना है।

मेधा पाटकर (Medha Patkar)  की गिरफ्तारी एक पुराने मामले से जुड़ी है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। यह मामला कई साल पुराना है। इसमें मेधा पाटकर (Medha Patkar)  पर कुछ विवादास्पद बयानों या गतिविधियों का आरोप है। हालांकि, मामले की डिटेल जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। सूत्रों का कहना है कि यह शिकायत एक आंदोलन या सार्वजनिक प्रदर्शन से संबंधित हो सकती है, जिसमें मेधा पाटकर (Medha Patkar)  शामिल थीं।

गिरफ्तारी और कोर्ट की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस (Delhi Police)  ने कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट (Non-bailable warrant) के आधार पर मेधा पाटकर (Medha Patkar) को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (Nizamuddin Railway Station)  से हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। मेधा पाटकर (Medha Patkar) ने गिरफ्तारी के दौरान कोई विरोध नहीं किया। चूंकि, मामला जमानती धाराओं से जुड़ा है, इसलिए कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें जल्द ही जमानत मिल सकती है।

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