महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) के खिलाफ सांगली की सिराला कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में मुंबई के पुलिस कमिश्नर (Mumbai Police Commissioner) को उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद भी मुंबई पुलिस (Mumbai Police) मनसे प्रमुख (MNS Chief) के खिलाफ जारी आदेश पर अमल नहीं करा सकी है।
मुंबई। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) के खिलाफ सांगली की सिराला कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में मुंबई के पुलिस कमिश्नर (Mumbai Police Commissioner) को उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद भी मुंबई पुलिस (Mumbai Police) मनसे प्रमुख (MNS Chief) के खिलाफ जारी आदेश पर अमल नहीं करा सकी है।
सांगली की सिराला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज ठाकरे (Raj Thackeray) के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी किया है। यह वारंट उनके खिलाफ दर्ज 2008, यू/एस भादंवि 143, धारा 109, 117 और बॉम्बे पुलिस (Bombay Police) एक्ट की धारा 135 व अन्य के तहत केस को लेकर जारी किया गया है।