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पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की MP-MLA कोर्ट ने तलब की बीमारी की रिपोर्ट, फिर बढ़ीं मुश्किलें

यूपी (UP) के बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड (Madhumita Shukla Murder Case) में उम्र कैद की सजा से रिहाई के बाद प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई दिख रही हैं। उम्र कैद की सजा होने के बावजूद अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की सजा का अधिकांश हिस्सा बीमारी के नाम पर बी आर मेडिकल कॉलेज में ही बीता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

महराजगंज। यूपी (UP) के बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड (Madhumita Shukla Murder Case) में उम्र कैद की सजा से रिहाई के बाद प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई दिख रही हैं। उम्र कैद की सजा होने के बावजूद अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की सजा का अधिकांश हिस्सा बीमारी के नाम पर बी आर मेडिकल कॉलेज में ही बीता है।

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इस बीच बस्ती के 22 साल पुराने किडनैपिंग के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की बीमारी के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। बस्ती के एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court)  ने गोरखपुर के सीएमओ को इस बाबत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। गोरखपुर के सीएमओ (CMO) ने कोर्ट के इस आदेश की पुष्टि करते हुए जल्द ही रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही है।

अस्पताल में बीता है सजा का अधिकांश समय

प्रदेश के रसूखदार नेता रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को पिछले दिनों 18 साल जेल में काटने के बाद रिहा कर दिया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड (Madhumita Shukla Murder Case) में उम्र कैद की सजा भुगत रहे त्रिपाठी दंपति की समय पूर्व रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

दूसरी ओर अमरमणि और मधुमणि की उम्र कैद की सजा को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मधुमिता शुक्ला (Madhumita Shukla) की बहन निधि शुक्ला ने भी इस मामले में सवाल उठाते हुए कहा था कि अमरमणि और उनकी पत्नी ने उम्र कैद का अधिकांश हिस्सा जेल से बाहर अस्पताल में काटा है। ऐसे में उनकी उम्र कैद की सजा अभी तक पूरी नहीं हुई है। दरअसल गोरखपुर में 11 साल 5 महीने की सजा के दौरान अमरमणि ने सिर्फ 16 महीने ही जेल में काटे हैं। बीमारी के नाम पर उनका बाकी समय बी आर मेडिकल कॉलेज (B R Medical College) के प्राइवेट वार्ड में ही बीता है।

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अब कोर्ट ने बीमारी के संबंध में मांगी रिपोर्ट

बस्ती में किडनैपिंग के 22 साल पुराने मामले में अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi)  को 14 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में तलब किया गया था मगर अमरमणि त्रिपाठी पेश नहीं हुए थे। इस पर बस्ती के एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) की ओर से गोरखपुर के सीएमओ से अमरमणि की बीमारी के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने सीएमओ से सवाल पूछा है कि अमरमणि को आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके कारण वे कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। कोर्ट ने सीएमओ को 24 अगस्त को ही अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi)  की मेडिकल रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था मगर अभी तक मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं किया जा सका है।

गोरखपुर के सीएमओ आशुतोष दुबे (Gorakhpur CMO Ashutosh Dubey) का कहना है कि अब जल्द ही मेडिकल बोर्ड का गठन करके अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi)  की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों के संबंध में भी कड़ा रुख अपनाया है। इन दोनों आरोपियों को पेश करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा गया है।

अमरमणि के घर बरामद हुआ था अगवा बच्चा

अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi)  की मुश्किलें जिस अपहरण कांड में बढ़ रही हैं, वह कांड भी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड (Madhumita Shukla Murder Case) की तरह काफी चर्चित हुआ था। बस्ती कोतवाली इलाके के गांधीनगर निवासी धर्मराज गुप्ता के बेटे का 2001 में अपहरण कर लिया गया था। बाद में इस बच्चे की बरामदगी अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi)  के लखनऊ स्थित आवास से हुई थी। इस घटना को लेकर भी लखनऊ के सियासी हल्का में काफी हंगामा हुआ था। इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi)  समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में अमरमणि समेत तीन लोग अभी तक अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं जिसे लेकर अब अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।

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