योगी सरकार ने शराब के दामों में बढ़ोत्तरी कर दी है। माना जा रहा है कि कोरोना के चलते हो रहे राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए ये कदम उठाया गया है। आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए शासन ने रेगुलर कैटेगरी की शराब पर 10 रुपये प्रति 90 एमएल पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लगा दिया है।
लखनऊ। योगी सरकार ने शराब के दामों में बढ़ोत्तरी कर दी है। माना जा रहा है कि कोरोना के चलते हो रहे राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए ये कदम उठाया गया है। आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए शासन ने रेगुलर कैटेगरी की शराब पर 10 रुपये प्रति 90 एमएल पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लगा दिया है।
इसी तरह प्रीमियम कैटेगरी की शराब पर भी प्रति 90 एमएल पर 10 रुपये, सुपर प्रीमियर पर प्रति 90 एम एल 20 रुपये, स्कॉच पर प्रति 90 एमएल पर 30 रुपये और समुद्र पार आयातित शराब पर भी प्रति 90 एमएल 40 रुपये अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लगाया गया है। इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
शासनादेश में बताया गया है की प्रदेश में कांच की बोतलों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी मेड लिकर की आपूर्ति टेट्रा पैक और कांच की बोतलों में किये जाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए उत्पादक डिस्टैलरी को यूपी मेड लिकर की 25 प्रतिशत आपूर्ति कांच की बोतलों में करना होगा।
इसी तरह सेना व अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल को दी जाने वाली पुरानी सुविधा को बहाल कर दिया है। अब प्रीमियम श्रेणी से उच्च श्रेणी की शराब की आपूर्ति पर निर्धारित प्रतिफल फीस का 60 प्रतिशत देना होगा। मौजूदा सत्र में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी।