समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी (Samajwadi Party candidate Afzal Ansari) के नामांकन को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने उनके नामांकन को लेकर स्थिति साफ कर दी है। बताया कि सोमवार 13 मई को अफजाल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) के तमाम नेता मौजूद रहेंगे।
गाजीपुर। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी (Samajwadi Party candidate Afzal Ansari) के नामांकन को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने उनके नामांकन को लेकर स्थिति साफ कर दी है। बताया कि सोमवार 13 मई को अफजाल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) के तमाम नेता मौजूद रहेंगे।
जिला अध्यक्ष गोपाल यादव (District President Gopal Yadav) ने बताया कि अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) पर गैंगेस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे में 13 मई को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनाई भी है। इसी दिन वह अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। सुबह 10 बजे डॉ. लोहिया मुलायम सिंह भवन बंशीबाजार (Dr. Lohia Mulayam Singh Bhawan Banshibazar) से चलकर वह जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचेंगे। इस अवसर पर इंडी गठबंधन के तमाम नेता, वर्तमान और पूर्व विधायक, मौजूदा और पूर्व एमएलसी, कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहेंगे।
इससे पूर्व कयास लगाए जा रहे थे कि 13 या 14 मई को अफजाल की बड़ी बेटी नुसरत नामांकन कर सकती हैं। हालांकि नुसरत अंसारी की ओर से भी नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। आशंका है अफजाल के साथ नुसरत भी नामांकन कर सकती हैं, बाद में एक नामांकन वापस ले लिया जाएगा। गाजीपुर लोकसभा सीट (Ghazipur Lok Sabha Seat) पर सातवें चरण में एक जून को वोटिंग होनी है। 14 मई नामांकन की अंतिम तारीख है।
कृष्णानंद राय हत्या (Krishnanand Rai murder) के बाद गैंगस्टर के मामले में अप्रैल 2023 में अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को 4 वर्ष की सजा हुई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से शर्तों के साथ राहत मिली हुई है। इसके तहत वह चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं। लोअर कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में हुई 4 साल की सजा को अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस केस में 13 मई को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट से अगर अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को हुई सजा बहाल रह जाती है तो वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित हो जाएंगे।