सोना के गहने खरीदने और बेचने वालों के लिए सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग के नियमों को लेकर नया आदेश जारी किया है।
Gold Hallmarking : सोना के गहने खरीदने और बेचने वालों के लिए सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग के नियमों को लेकर नया आदेश जारी किया है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री (Consumers Affairs Ministry) ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना HUID हॉलमार्क (Hallmarking) वाले गोल्ड (Gold) और गहने (Gold Jewellery) नहीं बिक सकेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा, उपभोक्ता के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए अहम फैसला लिया गया है।
1 अप्रैल 2023 से लागू होगा नियम
नए फैसले के बाद 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ 6 डिजिट Alphanumeric Hallmarking ही मान्य होंगे। बिना इसके Gold Jewellery नहीं बिकेगा। अगले महीने से छह अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क वाले गोल्ड के आभूषणों और गोल्ड की कलाकृतियों की बिक्री बैन कर दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) को अनिवार्य बनाने के लिए करीब डेढ़ साल पहले कवायद शुरू की थी।