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GST Council: महंगी दवाओं समेत और किन चीजों पर मिली जीएसटी में छूट, वित्तमंत्री ने बताया

GST Council: जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में लिए गए फैसलों की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है। इस बैठक में डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाने की उम्मीद थी लेकिन इस पर मुहर नहीं लग सकी है। वित्तमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने का समय नहीं है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

GST Council: जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में लिए गए फैसलों की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है। इस बैठक में डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाने की उम्मीद थी लेकिन इस पर मुहर नहीं लग सकी है। वित्तमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने का समय नहीं है।

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उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्य इसको लेकर सहमत हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि कोरोना की दवा पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। ये छूट 31 दिसंबर 2021 तक के लिए है। वहीं, जीवन-रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी छूट का फैसला लिया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि ज़ोल्गेन्स्मा और विल्टेप्सो दवाओं पर जीएसटी छूट दी गई है। ये दोनों बेहद जरूरी दवाएं हैं जिनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। ऐसे में इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इन दो दवाओं के लिए जीएसटी में छूट दिया जाएगा।

वहीं, मेडिकल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी छूट नहीं दी गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद काउंसिल की पहली फिजिकल बैठक थी। कोरोना काल में अब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही थी।

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