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कोर्ट की कार्रवाई में नहीं होगा गुजराती भाषा का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को अदालती कार्रवाई में अतिरिक्त भाषा के रूप में गुजराती के इस्तेमाल की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि गुजरात में अदालती कार्रवाई में अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा (Gujarati Language) का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को अदालती कार्रवाई में अतिरिक्त भाषा के रूप में गुजराती के इस्तेमाल की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि गुजरात में अदालती कार्रवाई में अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा (Gujarati Language) का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। ये याचिका रोहित जयंतीलाल पटेल (Rohit Jayantilal Patel) के तरफ से दायर की गई थी।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के अगस्त 2023 के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने में इच्छुक नहीं हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट  (Supreme Court), हाईकोर्ट के 22 अगस्त के आदेश के खिलाफ रोहित जयंतीलाल पटेल (Rohit Jayantilal Patel) द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने 22 अगस्त की सुनवाई में इस याचिका को ‘गलत धारणा’ करार देते हुए खारिज कर दिया था।

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