ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर वारणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। वुजुखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर वारणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। वुजुखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हिंदू पक्ष की ओर से की गई मांग को कोर्ट ने मान लिया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद शुक्रवार को दोपहर बाद करीब 4 बजे कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
हिंदू पक्ष की ओर से विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग की गई थी। इस पर तीन दिनों की सुनवाई के बाद 14 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा गया था। फैसले के संबंध में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया है।