ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग पर केस की वैधता पर सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग मिलने की बातों को अफवाह बताया। साथ ही उपासनास्थल अधिनियम 1991 के उल्लंघन का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने याचिका को खारिज करने की मांग की।
Gyanvapi Case News: ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग पर केस की वैधता पर सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग मिलने की बातों को अफवाह बताया। साथ ही उपासनास्थल अधिनियम 1991 के उल्लंघन का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने याचिका को खारिज करने की मांग की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुनवाई सोमवार तक टाल दी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शिवलिंग मिलने की बात केवल एक अफवाह है। इससे लोगों की भवनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है। वहीं, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि, आज मुस्लिम पक्ष ने बहस शुरू की है अभी उनकी सुनवाई पूरी नहीं हुई है।
सोमवार को फिर से दोपहर दो बजे से बहस होगी। हम सोमवार को अपना पक्ष रखेंगे। सोमवार को होने वाली बहस की शुरुआत मुस्लिम पक्ष करेगा। वहीं, हिंदू पक्ष के वकील ने जिला न्यायाधीश को सूचित किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए गए शिवलिंग को “चकरी” से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ज्ञानवापी प्रकरण में जिला न्यायाधीश के आदेश पर एक अधिवक्ता को न्यायालय परिसर से हटाया गया है।