1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Important news: RBI ने इन चारों बैंकों पर लगाया प्रतिबंध, खाता धारक की बढेंगी मुश्किलें

Important news: RBI ने इन चारों बैंकों पर लगाया प्रतिबंध, खाता धारक की बढेंगी मुश्किलें

अपने पैसा लें दें के मामले में आज हर कोई बैंक पर भरोषा करता है. क्योंकि कई संस्थाए घपले-घोटाले करतें हैं. लेकिन बैंकों पर भी तरह की अनियमितता के आरोप लगते रहते हैं. इन्हीं अनियमितताओं के चलते ये बैंक डूब भी जाते हैं. हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इनकी निगरानी करती रहता है.

By आराधना शर्मा 
Updated Date

नाइ दिल्ली: अपने पैसा लें दें के मामले में आज हर कोई बैंक पर भरोषा करता है. क्योंकि कई संस्थाए घपले-घोटाले करतें हैं. लेकिन बैंकों पर भी तरह की अनियमितता के आरोप लगते रहते हैं. इन्हीं अनियमितताओं के चलते ये बैंक डूब भी जाते हैं. हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इनकी निगरानी करती रहता है.

पढ़ें :- देश में जिस तरह से कोरोना फैला था, उसी तरह नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैला दी : राहुल गांधी

आपको बता दें, अब RBI ने ग्राहकों के हित में चार को-ऑपरेटिव बैंक (Co-Operative Bank) पर बड़ी कार्रवाई की है. RBI ने इन चारों को-ऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं.

ये चारों बैंक दिल्ली का रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक (Ramgarhia Co-Operative Bank), मुंबई का साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक (Co-Operative Bank), सांगली को-ऑपरेटिव बैंक (Sangli Co-Operative Bank) और कर्नाटक का शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक हैं.

6 महीने के लिए लगाया प्रतिबन्ध 

रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने इन चारों बैंकों पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है. ये प्रतिबंध 8 जुलाई 2022 से प्रभावी है. बैंकों पर ये प्रतिबंध बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए हैं

RBI ने इस संबंध में नोटिस जारी किया और कहा कि आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ये चारों बैंक कोई ऋण (लोन या कर्ज) नहीं दे सकते हैं. इसके अलावा ये किसी भी लोन का नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं. RBI के निर्देश के तहत इन चारों को-ऑपरेटिव बैंकों के जमाकर्ताओं द्वारा निकासी की लिमिट भी तय की गई है.

पढ़ें :- जयराम रमेश बोले- 'दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ हो जाएगी भाजपा', कमजोर वर्ग को हम बनाना चाहते हैं सशक्त

4 बैंको की रकम निकासी की लिमिट तय

RBI के मुताबिक रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक (Ramgarhia Co-Operative Bank) और साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में प्रति जमाकर्ता 50,000 रुपये की सीमा निर्धारित की गई है. वहीं, सांगली को-ऑपरेटिव बैंक (Sangli Co-Operative Bank) के मामले में यह सीमा 45,000 रुपये प्रति जमा है. शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में एक जमाकर्ता अधिकतम 7,000 रुपये निकाल सकता है.

RBI ने यह भी साफ किया है कि उसके निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. RBI ने कहा कि वह परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है.

 

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...