पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को इस्लामाबाद (islamabad) की एक अदालत ने महिला जज को धमकाने के मामले में इमरान खान के खिलाफ गैर.जमानती वारंट जारी किया है।
Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को इस्लामाबाद (islamabad) की एक अदालत ने महिला जज को धमकाने के मामले में इमरान खान के खिलाफ गैर.जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को इमरान को अरेस्ट करने और 18 अप्रैल को होने वाली मामले की अगली सुनवाई पर पेश करने का निर्देश दिया है।
खबरों के मुताबिक, सिविल जज मलिक अम्मान (Civil Judge Malik Amman) ने मामले में फैसले को सुरक्षित रखते हुए इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी(non bailable warrant issued) करने का आदेश दिया है। जज ने इमरान खान की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें पूर्व पीएम ने अदालत में पेशी से छूट की मांग की थी।
क्या है मामला
दरअसल रैली के दौरान इमरान खान ने कथित तौर पर जज जेबा चौधरी पर आरोप लगाया था कि वे जानती थी कि जेल में बंद पीटीआई नेता शाहबाज गिल (PTI leader Shahbaz Gill) को प्रताड़ित किया था फिर उन्होंने जमानत देने से मना कर दिया।
बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने भी इस मामले में इमरान खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके बाद पूर्व पीएम ने माफी मांग ली थी। इमरान की माफी पर संतुष्टि जताते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट(Islamabad High Court) ने अपना नोटिस वापस ले लिया था। लेकिन निचली अदालत में यह मामला अभी भी लंबित है।