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Raju Pal Murder Case: राजू पाल हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई लखनऊ की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने छह दोषियों को उम्रकैद और एक को चार साल की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ भी नामजद थे, जो पुलिस हिरासत में मारे गए थे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई लखनऊ की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने छह दोषियों को उम्रकैद और एक को चार साल की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ भी नामजद थे, जो पुलिस हिरासत में मारे गए थे। वहीं, 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है।

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बता दें कि, सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने छह को उम्रकैद और फरहान को चार साल की सजा सुनाई है। 19 साल पहले 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बीएसपी विधायक राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शहर में जमकर बवाल हुआ था। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ समेत अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

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