बिहार के समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब शहर में मकानों का संपति कर (होल्डिंग टैक्स) में बढ़ोतरी कर दी गई है। नगर निगम ने नगर विकास एवं आवास विभाग की मंजूरी के बाद टैक्स की नई दरें लागू करने का निर्णय लिया है।
समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब शहर में मकानों का संपति कर (होल्डिंग टैक्स) में बढ़ोतरी कर दी गई है। नगर निगम ने नगर विकास एवं आवास विभाग की मंजूरी के बाद टैक्स की नई दरें लागू करने का निर्णय लिया है। इस नए नियम के अनुसार, अब मकान मालिकों को उनके घर के सामने मौजूद सड़क की चौड़ाई और श्रेणी के आधार पर टैक्स देना होगा।
तीन श्रेणियों में बांटी गईं शहर की सड़कें
प्रशासन ने इस टैक्स को पारदर्शी बनाने के लिए शहर की सड़कों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। जिनमें प्रधान मुख्य सड़क (Principal Main Road)मुख्य सड़क (Main Road)अन्य सड़कें (Other Roads) शामिल हैं। नई दरों के मुताबिक, प्रधान सड़कों पर स्थित घरों के लिए अधिकतम ₹65 प्रति वर्ग फीट व्यावसायिक एवं औद्योगिक पक्के भवन के आधार पर की गई है। वहीं पक्के कॉरपोरेटेड भवनों के लिए ₹43 प्रति वर्ग फीट और टीन या अन्य अस्थायी श्रेणी के भवनों के लिए ₹22 प्रति वर्ग फीट दरें निर्धारित की गई है।
इस नए नियम के अनुसार, समय पर टैक्स देने वालों को छूट मिलेगी और देरी होने पर जुर्माना भी लगेगा। इस विशेष नियम के तहत जो मकान मालिक 30 जून तक अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर देंगे, उन्हें कुल राशि पर 5 फीसदी की रियायत मिलेगी। इसके अलावा जुलाई से सितंबर के बीच टैक्स जमा करने पर कोई छूट या अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगेगा। वहीं 1 अक्टूबर के बाद टैक्स भुगतान करने वाले मकान मालिकों को हर महीने 1.5% की दर से विलंब शुल्क यानी जुर्माना भी देना होगा और विलंब शुल्क नहीं देने वालों से नियम के अनुसार वसूल लिया जाएगा।