Jahangirpur Violence : दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान आरोपियों को जब पुलिस अपने साथ ले जा रहे थे, उस वक्त आरोपियों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। इसी बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि अंसार आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है।
Jahangirpur Violence : दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान आरोपियों को जब पुलिस अपने साथ ले जा रहे थे, उस वक्त आरोपियों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। इसी बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि अंसार आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है।
बता दें कि रविवार को जहांगीपुरी हिंसा में नया मोड़ तब आया जब दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सनसनीखेज दावा किया। मीडिया से बात करते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि हनुमान जंयती की शोभायात्रा में हुए बवाल का मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद अंसार आम आदमी पार्टी का सदस्य है। इसके बहाने उन्होंने अरविंद केजरीवाल को निशाना साधा है। आदेश गुप्ता ने कहा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल बड़ी-बड़ी बातें करते हैं तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग दिल्ली में दंगा फैलाते हैं।
आदेश गुप्ता के बयान पर हालांकि अभी आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर, रविवार को जहांगीपुरी हिंसा के आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया है। मीडिया कर्मियों को देखते हुए फिल्म पुष्पा राज का ऐक्शन करता नजर आया है।
जानें कौन है मोहम्मद अंसार
दंगा आरोपी मोहम्मद अंसार का दिल्ली पुलिस ने डोजियर जारी किया है।
इसके पिता का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है।
पत्नी का नाम सकीना है और बेटे का नाम सोहल है।
भाई का नाम अल्फा है।
इसका जीजा मेवात के नूह में रहता है।
पुलिस ने इसका डोजियर 20 feb 2009 को तैयार किया था। इसको चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। डोजियर के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ 2 मामले दर्ज़ है, पहला मामले में ये चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था और इसके खिलफ arms act की धारा लगाई गई थी।
दूसरा मामला july 2018 का है, 186/353 ipc(सरकारी कर्मचारी पर हमला करना और सरकारी काम मे बाधा डालना) की धारा इस पर लगाई गई थी।
इसका पेश कबाड़ी बताया गया है।
ये चौथी कक्षा तक पढ़ा है।