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Karnataka News : ईदगाह मैदान पुलिस छावनी में तब्दील,गणेश पूजा विवाद मामले में थोड़ी देर में आएगा SC का फैसला

बेंगलुरु के ईदगाह मैदान (Idgah Ground) गणेश पूजा (Ganesh Puja) की अनुमति देना सही है या नहीं?  यहां नमाज और गणतंत्र दिवस (Republic day) के कार्यक्रम हो सकते हैं तो गणेशोत्सव (Ganesh Utsav)  के क्यों नहीं? इन्हीं मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हो रही है। बता दें कि राज्य के वक्फ बोर्ड (Waqf Board)सरकार द्वारा यहां गणेश पूजी की दी गई अनुमति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  का दरवाजा खटखटाया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Karnataka News : बेंगलुरु के ईदगाह मैदान (Idgah Ground) गणेश पूजा (Ganesh Puja) की अनुमति देना सही है या नहीं?  यहां नमाज और गणतंत्र दिवस (Republic day) के कार्यक्रम हो सकते हैं तो गणेशोत्सव (Ganesh Utsav)  के क्यों नहीं? इन्हीं मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हो रही है। बता दें कि राज्य के वक्फ बोर्ड (Waqf Board)सरकार द्वारा यहां गणेश पूजी की दी गई अनुमति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  का दरवाजा खटखटाया है। वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) पैरवी कर रहे हैं। सुनवाई के शुरू में कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कहा कि यह जमीन 100 साल से वक्फ बोर्ड (Waqf Board) के पास है। इसलिए यहां गणेश पूजा (Ganesh Puja) की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि ऐसा है तो आपने गणतंत्र दिवस (Republic day) कार्यक्रम के लिए जमीन क्यों दी?

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वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने  कहा कि क्षेत्र में अनावश्यक धार्मिक तनाव पैदा किया जा रहा है। पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने ईदगाह मैदान (Idgah Ground)  में गणेशोत्सव की अनुमति प्रदान करते हुए कहा था कि सरकार वहां उत्सव की अनुमति प्रदान कर सकती है। राज्य सरकार ने यथास्थिति बनाए रखने के 25 अगस्त के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने अंतरिम आदेश में संशोधन किया और राज्य सरकार को धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मैदान के सीमित अवधि के लिए इस्तेमाल संबंधी आवेदन पर विचार करने और उचित आदेश जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के बेंगलुरु ईदगाह मैदान (Idgah Ground) में गणेश पूजा की अनुमति देने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ताजा जानकारी के अनुसार मामले को संभालने के लिए मैदान के चारों ओर चप्पे-चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है।  बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) की डिवीजन बेंच ने कर्नाटक सरकार (Government of Karnataka) को चामराजपेट में ईदगाह मैदान (Idgah Ground) के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने और उचित दिशा-निर्देश पारित करने की अनुमति दे दी थी।

 

चामराजपेट में लगभग 1600 पुलिस कर्मियों को किया तैनात 

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ईदगाह मैदान (Idgah Ground) के पास की गई सुरक्षा व्यवस्था पर डीसीपी लक्ष्मण बी. निम्बार्गी (पश्चिम मंडल) ने कहा कि पिछले 15 दिनों से बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। हम कानून और व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) की पृष्ठभूमि पर भी हमने सभी समुदाय के नेताओं के साथ शांति बैठक की है। हमने चामराजपेट में लगभग 1600 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। 3 DCP, 21 ACP, लगभग 49 निरीक्षक, 130 PSI और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है।

गणेश उत्सव मनाने  का फैसला नगर निकाय द्वारा इस मुद्दे पर गठित सदन की समिति की अनुशंसा पर लिया गया: महापौर

हुबली-धारवाड़ (Hubli-Dharwad) के महापौर इरेश अचंतगेरी (Mayor Iresh Achantgeri) ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चली लंबी बैठक के बाद सोमवार देर रात इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह फैसला नगर निकाय द्वारा इस मुद्दे पर गठित सदन की समिति की अनुशंसा पर लिया गया। महापौर ने कहा कि सदन की समिति ने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद गणेश उत्सव (Ganesh Utsav)  की अनुमति देने की अनुशंसा की थी। इसे उत्सव को अनुमति देने के पक्ष में 28 और विरोध में 11 ज्ञापन मिले थे। उन्होंने बताया कि समिति की रिपोर्ट और विस्तृत चर्चा के बाद तीन दिन के लिए गणेश उत्सव (Ganesh Utsav) की अनुमति देने का फैसला किया गया। महापौर ने बताया कि छह संगठनों ने गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनमुति मांगी थी, जिनमें से एक को चुना गया और बाकी से सद्भावनपूर्वक तरीके से उत्सव मनाने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया।

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