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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का तीन अधिवक्ता आयुक्तों की टीम द्वारा सर्वे करने का आदेश दिया था।

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बता दें कि, वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की तरह मथुरा के ईदगाग परिसर का सर्वे करने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल, बीते दिन गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह परिसर में सर्वे करने की मंजूरी दे दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं, अब मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

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