Lakhipur violence : लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri violence) मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' (Union Minister Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, जेल से रिहाई में अभी वक्त लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर (Court Order) में धाराओं को लेकर लिपकीय त्रुटि (Clerical Error) को लेकर पेंच फंस गया है।
Lakhipur violence : लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri violence) मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ (Union Minister Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, जेल से रिहाई में अभी वक्त लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर (Court Order) में धाराओं को लेकर लिपकीय त्रुटि (Clerical Error) को लेकर पेंच फंस गया है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर (Bell Order) पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है। बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) के वकीलों को अर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से उनकी रिहाई अगले सप्ताह ही संभव है।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बीते गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri violence) में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ (Union Minister Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को जमानत दे दी है। कोर्ट ने व्यक्तिगत बंधपत्र, दो जमानत पत्र देने पर रिहाई का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति राजीव सिंह (Justice Rajiv Singh) की पीठ ने जमानत के लिए कोर्ट की इजाजत के बिना प्रदेश न छोड़ने की शर्त भी रखी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की दलीलें मान भी लें तो स्पष्ट है कि घटनास्थल पर हजारों प्रदर्शनकारी थे। ऐसे में संभव है कि ड्राइवर ने बचने के लिए गाड़ी भगाई और यह घटना हो गई। याची ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों में कई लोग तलवारें व लाठियां लिए थे। बहस के दौरान कहा गया कि एसआईटी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पेश कर सकी, जिससे साबित हो कि गाड़ी चढ़ाने के लिए उकसाया गया है।