दिल्ली में नए वित्तीय वर्ष 2026-27 (New financial year 2026-27) से शराब महंगी हो सकती है। 2026-27 की एक्साइज अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क (License Fee) में 10 फीसदी बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बढ़ोतरी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट समेत कई श्रेणी के लाइसेंस पर लागू होगी।
नई दिल्ली। दिल्ली में नए वित्तीय वर्ष 2026-27 (New financial year 2026-27) से शराब महंगी हो सकती है। 2026-27 की एक्साइज अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क (License Fee) में 10 फीसदी बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बढ़ोतरी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट समेत कई श्रेणी के लाइसेंस पर लागू होगी।
दिल्ली सरकार (Delhi Government) के आबकारी, मनोरंजन एवं लक्जरी टैक्स विभाग (Luxury Tax Department) ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की लाइसेंस अवधि के लिए फीस बढ़ाने का आदेश जारी किया है। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद एल-28/एल-28एफ और एल-29/एल-29एफ श्रेणी के लाइसेंसों के नवीनीकरण को हरी झंडी दी गई है।
नई व्यवस्था के तहत भारतीय और विदेशी शराब पर लगने वाली वार्षिक लाइसेंस फीस में 10 फीसदी इजाफा किया गया है। माना जा रहा है कि लाइसेंस शुल्क (License Fee) बढ़ने का असर बाजार में शराब की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
फीस भुगतान की समय सीमा तय
सभी लाइसेंसधारकों को ई-आबकारी पोर्टल (E-Excise Portal) पर अपनी एएक्सडी आईडी से ऑनलाइन आवेदन कर नवीनीकरण कराना होगा। विभाग ने भुगतान की समयसीमा भी तय की है। 28 फरवरी तक केवल मूल लाइसेंस शुल्क देना होगा।
1 मार्च से 31 मार्च के बीच भुगतान करने पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा। 1 अप्रैल के बाद भुगतान करने पर 100 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय पर शुल्क जमा नहीं करने पर परिवहन परमिट रोका जा सकता है या अन्य कार्रवाई की जा सकती है।