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Lok Sabha Election Date 2024: चुनावों में हिंसा बर्दाश्त नहीं, 85 वर्ष से ज्यादा के मतदाता घर बैठे कर सकेंगे वोट…जानिए चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें

लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का चल रहा इंतजार आज समाप्त हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Lok Sabha Election Date 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का चल रहा इंतजार आज समाप्त हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के लिए हमारी टीम तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख EVM का इस्तेमाल किया जाएगा।

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इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि, 1.5 करोड़ पोलिंग अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाएंगे। 1.82 करोड़ युवा वोटर्स हैं, जो कि इस बार मतदान करेंगे। 18 से 29 साल के साढ़े 21 लाख वोटर हैं। साथ ही कहा कि करीब 50 करोड़ पुरुष 47 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मतदान करेंगे। 1.8 करोड़ पहली बार मतदाता, 88.40 लाख दिव्यांग, 19.01 लाख सैनिक सुरक्षा कर्मी, 48000 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। उन्होंने कहा कि हम मतदाता सूची बनाने और सुधार की प्रक्रिया में भी राजनीतिक दलों का सहयोग लेते हैं। ड्राफ्ट रोल दिखाकर राय लेकर हमने सबसे सॉलिड मतदाता सूची तैयार की है।

85 वर्ष से ज्यादा के मतदाता घर बैठे वोट करेंगे
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं और जिन्हें 40% से अधिक की विकलांगता है, उनके पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे अगर वो मतदान का ये विकल्प चुनते हैं।

हिंसा मुक्त चुनाव करवाना लक्ष्य
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ECI के सामने 4 चुनौतियां हैं। बाहुबल का इस्तेमाल, धनबल, झूठी खबर और एमसीसी का उल्लंघन। उन्होंने कहा कि हम हिंसा मुक्त चुनाव करवाना चाहते हैं, लिहाजा इलेक्शन के दौरान कोई भी खून-खराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को समाचार पत्रों और अन्य मीडिया आउटलेट्स में तीन बार जानकारी प्रकाशित करनी होगी। राजनीतिक दल को यह बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया।

 

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