HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास, जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद का प्रावधान

यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास, जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद का प्रावधान

त्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने इससे जुड़े विधेयक को सोमवार को सदन में पेश किया था।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण करने, उसे बेचने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान हो गया है। विधान परिषद से पास होने पर इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। योगी सरकार ने इससे जुड़े विधेयक को सोमवार को सदन में पेश किया था। इस मामले में बेल मिलने में भी कई शर्तें लगाई गई हैं।

पढ़ें :- गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर यूपी विधानसभा में भी हंगामाः अनुपूरक बजट पास, सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित

सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को इस बिल को पेश किया था। उन्होंने कहा था कि, सरकार का धर्मपरिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता, धर्म परिवर्तन जनसांख्यिकी परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा की कार्ययोजना के चलते 2021 के इस अधिनियम में जुर्माने व दंड की राशि में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है।

उन्होंने आगे कहा था कि, इस कानून को 2021 में यूपी विधानमंडल से पास कराकर विधिवत कानूनी जामा पहनाया गया था। अब इसमें बदलाव कर जेल की सजा व जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। जो कोई भी धर्म परिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है। हमला करता है। विवाह का वचन देता है या षड्यंत्र करता है या उन्हें प्रलोभन देकर किसी नाबालिग लड़की या व्यक्ति की तस्करी करता है या उसे बेचता है तो उसे कम से कम 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...