1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. केंद्र सरकार का बड़ा फरमान, अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी कोई भी सिरप, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी

केंद्र सरकार का बड़ा फरमान, अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी कोई भी सिरप, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी (Notification Issued) किया, जिसके तहत कफ सिरप (Cough Syrup) समेत सिरप वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। अब ऐसी दवाएं खरीदने के लिए ग्राहकों को डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत होगी।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी (Notification Issued) किया, जिसके तहत कफ सिरप (Cough Syrup) समेत सिरप वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। अब ऐसी दवाएं खरीदने के लिए ग्राहकों को डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत होगी।

पढ़ें :- आज का भारत सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा बल्कि हर मित्र देशों के सपनों के है साथ: पीएम मोदी

बता दें कि पिछले साल अक्तूबर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत की खबरों ने लोगों को काफी डरा दिया था। दवा के सेवन के कारण कई बच्चों की किडनी फेलियर के कारण मौत हो गई थी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशाल (DGHS) ने बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग पर सलाह जारी की थी। जांच में पाया गया था कि सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मात्रा 48% से ज्यादा पाई गई, जबकि स्वीकार्य सीमा केवल 0.1% है।

यह बदलाव सरकार द्वारा ‘ड्रग्स रूल्स, 1945’ में ‘ड्रग्स (पांचवां संशोधन) रूल्स, 2026’ के जरिए किए गए संशोधन के बाद आया है। इस संशोधन को 9 जून को सरकारी गजट में नोटिफाई किया गया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...