1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Women Safety New Rules : यूपी के बुटीक सेंटर्स पर पुरुष टेलर नहीं लेंगे महिलाओं के कपड़ों का माप! सभी जिलों को आदेश जारी

Women Safety New Rules : यूपी के बुटीक सेंटर्स पर पुरुष टेलर नहीं लेंगे महिलाओं के कपड़ों का माप! सभी जिलों को आदेश जारी

UP Women Commission order : देश में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, आएदिन छेड़छाड़ व रेप जैसे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती हैं। जिसको देखते हुए यूपी महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं। इन दिशा-निर्देश के तहत प्रदेश में बुटीक सेंटर्स पर पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं लेंगे। यह काम केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। 

By Abhimanyu 
Updated Date

UP Women Commission order : देश में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, आएदिन छेड़छाड़ व रेप जैसे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती हैं। जिसको देखते हुए यूपी महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं। इन दिशा-निर्देश के तहत प्रदेश में बुटीक सेंटर्स पर पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं लेंगे। यह काम केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा।

पढ़ें :- दूरदर्शन की पॉपुलर न्यूज रीडर सरला माहेश्वरी का निधन , कांग्रेस ने लिखा- टीवी पत्रकारिता के एक स्वर्णिम युग का अंत

एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी महिला आयोग ने बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों की माप पुरुष टेलर द्वारा लिए जाने पर रोक लगाने से संबंधित आदेश सभी जिलों को भी जारी कर दिए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार, बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों के बजाय महिलाएं लेंगी। महिलाओं का माप लेने के लिए महिला टेलर को नियुक्त करना होगा। साथ ही बुटीक में सीसीटीवी लगाए जाएं। महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर्स में ग्राहकों की मदद के लिए महिला वर्कर्स की नियुक्ति करनी होगी।

इसके अलावा, जिम मालिकों को महिलाओं के लिए महिला जिम ट्रेनर भी रखनी होंगी। कोचिंग सेंटर में भी सीसीटीवी और महिलाओं के लिए शौचालय होना जरूरी है। ये नए नियम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली हामिद हुसैन ने 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं।

स्कूल बस में महिला सिक्योरिटी गार्ड अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है। नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर और सीसीटीवी होने जरूरी हैं। जिलों की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

पढ़ें :- मुस्लिम नेता ने विधानसभा में की आरएसएस पर टिप्पणी, सत्ता पक्ष ने जमकर किया विरोध, उपमुख्यमंत्री ने टिप्पणी हटाने की मांग
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...