केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने स्पष्ट किया है कि 'गंगाजल' (Gangajal) को जीएसटी (GST) से छूट दी गई है। सीबीआईसी (CBIC) ने कहा कि देश भर के घरों में पूजा में गंगाजल (Gangajal) का उपयोग किया जाता है और इस पूजा सामग्री को जीएसटी (GST) के तहत छूट दी गई है।
नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने स्पष्ट किया है कि ‘गंगाजल’ (Gangajal) को जीएसटी (GST) से छूट दी गई है। सीबीआईसी (CBIC) ने कहा कि देश भर के घरों में पूजा में गंगाजल (Gangajal) का उपयोग किया जाता है और इस पूजा सामग्री को जीएसटी (GST) के तहत छूट दी गई है। 18-19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई जीएसटी परिषद (GST Council) की क्रमशः 14वीं और 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी (GST) पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें छूट सूची में रखने का निर्णय लिया गया। इसलिए, जीएसटी लागू होने के बाद से ही इन सभी वस्तुओं को जीएसटी (GST) से बाहर रखा गया है।
Clarification regarding certain media reports on applicability of GST on Gangajal. pic.twitter.com/t598ahN07x
— CBIC (@cbic_india) October 12, 2023
इसस पहले कांग्रेस ने गंगाजल पर कथित तौर पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (GST) लगाने के लिए गुरुवार को मोदी सरकार की आलोचना की थी और इसे लूट व पाखंड की पराकाष्ठा करार दिया था।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने ट्विटर (अब एक्स) पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी जी, मोक्ष प्रदाता मां गंगा का महत्व एक आम भारतीय के लिए जन्म से लेकर जीवन के अंत तक बहुत अधिक है। यह अच्छा है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, लेकिन आपकी सरकार ने पवित्र गंगा जल (Gangajal) पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो अपने घरों में गंगाजल (Gangajal) रखने इसे ऑर्डर देकर मंगाते हैं। यह आपकी सरकार की लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है।”
मोदी जी,
एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी माँ गंगा का महत्त्व बहुत ज़्यादा है।
अच्छी बात है की आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगाजल पर ही 18% GST लगा दिया है।
एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगाजल मँगवाते हैं,… pic.twitter.com/Xqd5mktBZG
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— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 12, 2023
इसके बाद सीबीआईसी (CBIC) की ओर से इस मसले पर स्थिति साफ की और बताया कि गंगाजल को जीएसटी (GST) लागू होने के बाद से ही कर के दायरे से बाहर रखा गया है।