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NewsClick Case : न्यूजक्लिक मामला अब पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, FIR रद्द करने की मांग और सात दिन की रिमांड को दी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में आज न्यूजक्लिक मामले में सुनवाई जारी है। न्यूजक्लिक (NewsClick) ने कोर्ट का रूख करते हुए एफआईआर (FIR) को रद्द करने की मांग की है। साथ ही ट्रायल कोर्ट (Trial Court) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ (Newsclick Founder Prabir Purkayastha) और एचआर अमित चक्रवर्ती (HR Amit Chakraborty) को सात दिनों की रिमांड पर भेजा था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

NewsClick Case : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में आज न्यूजक्लिक मामले में सुनवाई जारी है। न्यूजक्लिक (NewsClick) ने कोर्ट का रूख करते हुए एफआईआर (FIR) को रद्द करने की मांग की है। साथ ही ट्रायल कोर्ट (Trial Court) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ (Newsclick Founder Prabir Purkayastha) और एचआर अमित चक्रवर्ती (HR Amit Chakraborty) को सात दिनों की रिमांड पर भेजा था। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)  के जज की बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने याचिका दायर की और कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

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