PM Modi rally Blast: पटना (Patna) के गांधी मैदान (Gandhi Maidan) में हुए सीरियल ब्लास्ट (serial blast) मामले में दोषी पाए गए 9 आरोपितों को एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने सोमवार को सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी, दो को उम्रकैद और दो को 10 साल की सजा सुनवाई है। वहीं, एक दोषी को सात वर्ष की सजा सुनवाई गई है। ये सीरियल ब्लास्ट गांधी मैदान (Gandhi Maidan) और पटना जंक्शन पर 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था।
PM Modi rally Blast: पटना (Patna) के गांधी मैदान (Gandhi Maidan) में हुए सीरियल ब्लास्ट (serial blast) मामले में दोषी पाए गए 9 आरोपितों को एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने सोमवार को सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी, दो को उम्रकैद और दो को 10 साल की सजा सुनवाई है। वहीं, एक दोषी को सात वर्ष की सजा सुनवाई गई है। ये सीरियल ब्लास्ट गांधी मैदान (Gandhi Maidan) और पटना जंक्शन पर 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था।
इस घटना में छह लोगों की जान गयी थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। करीब आठ वर्ष बाद कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनवाई है। बता दें कि, एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने दोषी इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है।
वहीं दो दोषियों उमर सिद्दकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद और अहमद हुसैन, फिरोज असलम को 10 साल की सुनाई है। वहीं, दोषी इफ्तेखर आलम को सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। बता दें कि, ये घटना उस समय हुई थी जब 2013 में नरेंद्र कोदी की हुंकार रैली पटना के गांधी मैदान में होने जा रही थी।
इसमें सीरियल बम ब्लास्ट (serial blast) की साजिश रांची और रायपुर में रची गई थी। पीएम मोदी के रैली स्थल पर पहुंचने से पहले सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस घटना में छह लोगों की जान चली गयी थी, जबकि 83 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों से पहले पटना जंक्शन के टॉयलेट में भी विस्फोट हुआ था। लगातार धमाकों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया था।