बकरीद, श्रावण मास, शिवरात्रि, मोहर्रम और दसवीं मोहर्रम के देखते हुए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। लखनऊ के कमिश्नरेट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विधानसभा के आसपास 1 किमी की दूरी तक ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, तांगा, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, हथियार आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
लखनऊ: बकरीद, श्रावण मास, शिवरात्रि, मोहर्रम और दसवीं मोहर्रम के देखते हुए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। लखनऊ के कमिश्नरेट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विधानसभा के आसपास 1 किमी की दूरी तक ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, तांगा, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, हथियार आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान कियी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन जारी नही किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि यह धारा 10 अगस्त तक लागू रहेगा और इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों, विधानसभा भवन के ऊपर या आसपास एक किमी के दूरी में ड्रोन से शूटिंग भी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।
इन दिनों किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं हो सकेगी। इस अवधि में कोई भी बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति समूह बनाकर सम्मिलित हो सकेंगे।
इस अवधि में कोई भी व्यक्ति यदि ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी से मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी।