समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Aazam Khan) की भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं हैं। भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर कोर्ट (Rampur Court) ने फैसला सुना दिया है। रामपुर कोर्ट (Rampur Court) ने आजम खां (Aazam Khan) को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है।
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Aazam Khan) की भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं हैं। भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर कोर्ट (Rampur Court) ने फैसला सुना दिया है। रामपुर कोर्ट (Rampur Court) ने आजम खां (Aazam Khan) को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। आजम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। वहीं, अब दोपहर बाद तीन बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी। वहीं, इस दौरान कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ—साथ सड़क पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है।
लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण
बताया जा रहा है कि आजम खान ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी। इससे पहले, आजम खां ने कोर्ट जाने से पहले कहा था कि फैसले के बाद कुछ कहूंगा। आजम खां कोर्ट में मौजूद हैं।