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Subramaniam Swamy को 6 सप्ताह में खाली करना होगा सरकारी घर, दिल्ली हाई कोर्ट ने अवधि बढ़ाने से किया इनकार

भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी (Subramaniam Swamy) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली स्थित सरकारी आवास (Government House) खाली करने के लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया है। बता दें कि स्वामी को यह आवास 2016 में सुरक्षा के खतरे के इनपुट के आधार पर दिया गया था। अब सरकार का कहना है कि वह उन लोगों को आवास देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिनके सिक्युरिटी कवर (Security Cover) को कुछ और वक्त के लिए बढ़ाया गया है।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी (Subramaniam Swamy) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली स्थित सरकारी आवास (Government House) खाली करने के लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया है। बता दें कि स्वामी को यह आवास 2016 में सुरक्षा के खतरे के इनपुट के आधार पर दिया गया था। अब सरकार का कहना है कि वह उन लोगों को आवास देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिनके सिक्युरिटी कवर (Security Cover) को कुछ और वक्त के लिए बढ़ाया गया है।

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केंद्र सरकार के वकील का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) ने कहा कि स्वामी ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, जिससे यह पता चले कि उन्हें क्यों सरकारी आवास की जरूरत है? बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी (Subramaniam Swamy)  को जेड सिक्योरिटी ( Z Security Cover) कवर दिया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी (Subramaniam Swamy) को 15 जनवरी, 2016 को सरकारी आवास आवंटित किया गया था। इसके लिए 5 साल की अवधि समाप्त हो गई थी । उसके बाद स्वामी ने इसके टाइम को बढ़ाने की मांग की थी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि वह अब आवास मुहैया नहीं कराएगी। होम मिनिस्ट्री (Home Ministry) की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन (Additional Solicitor General Sanjay Jain) ने अदालत को बताया कि सरकार आवास का टाइम नहीं बढ़ाना चाहती। स्वामी को जो सुरक्षा मुहैया कराई गई है। वह अब उनके निजामुद्दीन ईस्ट स्थित आवास (Accommodation at Nizamuddin East) पर दी जाएगी।

बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी (Subramaniam Swamy) का राज्यसभा कार्यकाल भी 24 अप्रैल, 2022 को समाप्त हो गया था। वह उच्च सदन के सदस्य थे, इसलिए वह सरकारी घर के आवंटन की सीमा समाप्त होने के बाद भी उसमें रह रहे थे, लेकिन अब सरकार टाइम बढ़ाने के मूड में नहीं है। जैन ने बताया कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत आवास में स्वामी के निवास को अधिकृत करार दिया गया है। इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया क्योंकि उनकी याचिका हाई कोर्ट में लंबित थी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों और दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के जजों को आवास की जरूरत है। इस पर अदालत ने आदेश दिया कि सुब्रमण्यम स्वामी (Subramaniam Swamy) को अगले 6 सप्ताह के अंदर आवास को खाली करना होगा।

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