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कुरान की आयतों के खिलाफ रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, 50 हजार का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता और यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता और यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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बता दें कि, रिज़वी ने अपनी याचिका में कहा था कि कुरान की ये 26 आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए ताकि आतंकी गतिविधियों से मुस्लिम समुदाय का नाम न जुड़ सके।

रिज़वी ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इन आयतों से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा है। बता दें कि, वसीम रिजवी की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के बाद पूरे देश में उनका विरोध हुआ।

जगह जगह उनके खिलाफ थानों में तहरीर दी गयी, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गयी थी। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने रिजवी की याचिका को खारिज कर दिया है।

 

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