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अनुच्छेद 370 और 35 A के संबंध में SC का फैसला अभिनंदनीय, ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को करेगा मजबूत : योगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370 ) को निरस्त करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसला का सोमवार को स्वागत किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370 ) को निरस्त करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसला का सोमवार को स्वागत किया है। कहा कि यह फैसला ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ (Ek Bharat-Shrestha Bharat) की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है।

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आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 ए (Article 370 and 35A) के संबंध में दिया गया निर्णय ‘अभिनंदनीय’ है। यह ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ (Ek Bharat-Shrestha Bharat) की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है।

‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ने वाले ऐतिहासिक कार्य के लिए 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से उनका पुनः हार्दिक आभार। उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र सुशासन, विकास और समृद्धि के नए मापदंड स्थापित करेंगे। जय हिंद।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370 ) को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

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