नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकारों की उस विफलता पर तल्ख टिप्पणी की जिसमें उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक कानून बनाने में सालों की देरी की। जस्टिस दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta)
