New Delhi: सुप्रीम कोर्ट of India ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 15 साल की नाबालिग लड़की को 28 हफ्ते से अधिक की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग, को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ जारी रखने के लिए
