नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि चाहे जितना भी गंभीर अपराध हो, जल्द सुनवाई आरोपी का मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। यूएपीए कानून (UAPA law) की धाराओं में जेल में बंद आरोपी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट