नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने टेलीग्राम (Telegram) पर अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने भारत सरकार के उस फैसले को बरकार रखा है, जिसमें सरकार की तरफ से RE-NEET एग्जाम के चलते टेलीग्राम पर अस्थाई बैन लगाया है। भारत में RE-NEET की परीक्षा
