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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह, हलाला और तीन तलाक पर की तल्ख टिप्पणी, कहा- ‘पर्सनल लॉ की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं’

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह, हलाला और तीन तलाक पर की तल्ख टिप्पणी, कहा- ‘पर्सनल लॉ की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं’

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि निकाह (Nikah) , हलाला (Halala) और तीन तलाक (Triple Talaq) जैसे रस्म-रिवाजों के चक्रव्यूह में फंसा कर महिला के यौन शोषण (Sexual Exploitation) की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि यह हमारे समाज का वह काला पन्ना है, जो