निदेशक महिला कल्याण विभाग मनोज राय की अध्यक्षता में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के सुरक्षा व संरक्षण के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ ऑनलाइन बैठक की गयी।
लखनऊ। महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज राय की अध्यक्षता में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के सुरक्षा व संरक्षण के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ ऑनलाइन बैठक की गयी।
इस दौरान कोविड महामारी से प्रभावित हुए बच्चों की पहचान करने हेतु ज़िला बाल संरक्षण इकाई मुख्य भूमिका निभाते हुये ब्लॉक बाल संरक्षण समिति, ग्राम बाल संरक्षण समिति प निगरानी समितियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं।
बता दें कि बैठक में ज़िला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चाइल्ड लाइन 1098 एवं महिला हेल्प लाइन 181 की व्यापक प्रचार—प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ कहा गया है कि बिना विधिक कार्रवाई के किसी बच्चे को रख लेता है तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार उसे 3 वर्ष की सज़ा प 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
बच्चा गोद लेने हेतु सीएआरए वेबसाइट पर या जानकारी प्राप्त करने के लिए बाल कल्याण समिति या ज़िला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क कर सकते हैं।