उमेश पाल अपहरण मामले (Umesh Pal Kidnapping Case) में माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) , उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला (MP MLA Special Judge Dr. Dinesh Chandra Shukla) ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण मामले (Umesh Pal Kidnapping Case) में माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) , उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला (MP MLA Special Judge Dr. Dinesh Chandra Shukla) ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि अतीक के भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। विशेष अदालत (Special Court) ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी करार दिया था। विशेष अदालत (Special Court) ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। अतीक को कोर्ट से वापस नैनी जेल पहुंचा दिया गया है।
उमेश पाल (Umesh Pal) की पत्नी ने कहा कि वो न्यायालय के फैसले को आगे चुनौती देंगी, क्योंकि वो चाहती हैं कि अतीक को फांसी की सजा हो। MP-MLA कोर्ट का फैसला आने के बाद उमेश पाल (Umesh Pal) की मां ने कहा कि अपहरण केस (Kidnapping Case) में अतीक को आजीवन करावास हुआ है। मर्डर केस में फांसी की सजा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पर मुझे भरोसा है। अतीक को जेल में सुविधाएं मिलती हैं। वह कुछ भी करा सकता है। वहीं उमेश पाल (Umesh Pal) की पत्नी ने सीएम से मांग की है कि मुख्यमंत्री अतीक और उसके परिवार पर सख्त कार्रवाई करें। उमेश पाल (Umesh Pal) की पत्नी ने कहा कि अतीक को जड़ से खत्म करना जरूरी है। न्यायपालिका का सम्मान है।