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यूपी सरकार की नई गाइडलाइन जारी, 14 दिनों तक बड़े पैमाने पर प्रतिबंध जानें- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

जिसके चलते गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमे वीकेंड लॉकडाउन को एक दिन के लिए बढ़ा दिया। अब प्रदेश में शुक्रवार शाम छह बजे से मंगलवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, जिसके अंर्तगत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है।

By आराधना शर्मा 
Updated Date

लखनऊ: देश भर में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना के चलते हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यूपी में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 35,156 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 298 लोगों की मौत हो गई है। अब प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,09,237 पहुंच गई है।

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जिसके चलते गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमे वीकेंड लॉकडाउन को एक दिन के लिए बढ़ा दिया। अब प्रदेश में शुक्रवार शाम छह बजे से मंगलवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, जिसके अंर्तगत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है।

इस लॉकडाउन के दौरान सख्त गाइडलाइंस जारी रहेंगे और जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी, लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें व जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।

शहर या कस्बा बन सकेगा कंटेनमेंट जोन 

कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर अभी छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाते रहे हैं, लेकिन अब तय हो गया है कि अधिक संक्रमण वाले पूरे जिले, शहर, वार्ड या पंचायत क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय स्थानीय प्रशासन को लेना होगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन पर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों में यह शर्त है कि चूंकि 14 दिन के आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, इसलिए ऐसा कंटेनमेंट जोन बनाने के पहले सार्वजनिक सूचना के साथ जनता को पर्याप्त समय भी दिया जाए।

 14 दिनों तक रहेंगे प्रतिबंध लागू

शादी समारोह में 50 व्यक्तियों की उपस्थिति और दाह संस्कार या अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सभी शॉपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, बार, खेल काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को बंद रखा जाएगा। आवश्यक सेवाएं और गतिविधियां जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, जल और सिंचाई आदि की सेवाएं सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी। सभी प्रतिबंध 14 दिनों तक लागू रहेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के पहले स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक घोषणा भी करेगा।

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इन परिवहन पर नहीं है प्रतिबंध

सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे, मेट्रो, बसें, कैब अपनी अधिकतम 50 फीसद क्षमता के साथ चलाई जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ-साथ अंतरराज्यीय और अंत:राज्यीय संचालन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी सरकारी और निजी कार्यालय अधिकतम 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान अपने पूरे कार्य बल के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलेंगे।

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